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1st Bihar Published by: Updated Mon, 17 Feb 2020 11:06:28 AM IST
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DELHI: सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विरोध को सिरे से नकारते हुए महिला अधिकारियों के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है.
दरअसल केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है. आपको बता दें कि साल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिला अधिकारियों को सरकार के रवैये के चलते अपना हक नहीं मिला.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं किया. हाईकोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय..सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा. महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे, सेना में सच्ची समानता लानी होगी.