Bihar News: हटाए जाएंगे बिहार के सभी DCLR, पटना हाईकोर्ट का आदेश; मिली इतने दिनों की मोहलत Bihar Election: एक्शन में आया चुनाव आयोग, टीम जल्द करेगी बिहार का दौरा; सभी DM के लिए निर्देश जारी Life Style: इन चीजों को खाने से पहले जरूर भिगोएं, नहीं तो सेहत को हो सकता है नुकसान Bihar Teacher: राज्य के 26,000 से ज्यादा शिक्षकों का तबादला, लिस्ट के साथ सामने आई नई जानकारी Bihar News: पति की मौत के 5 मिनट बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार Bihar News: मुंगेर DM ने लिया श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा, 30 जून तक सभी कार्य पूरा करने का दिया निर्देश Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू, 15 हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती Police Encounter: रामनवमी चौधरी हत्याकांड का मुख्य शूटर घायल, सिर पर थे कई संगीन आरोप Bihar Crime News: प्रदेश में अपराधी बेलगाम, जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग
1st Bihar Published by: Updated Mon, 08 Mar 2021 12:53:14 PM IST
- फ़ोटो
DESK : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा 50 फिसदी से अधिक बढ़ाई जा रही है. आज मराठा आरक्षण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे 15 मार्च के लिए टाल दिया गया.
हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च से इस मामले पर रोजाना सुनवाई होगी. आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के मासले पर सभी राज्यों को सुनना जरुरी है. इसलिए सभी राज्यों को सुनना चाहिए.
बता दें कि 'महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने की बात लंबे समय से करते आ रही है. जिसके बाद 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. जहां कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसकी सीमा को कम कर दिया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर के अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2020-2021 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. तीन जजों की बेंच ने इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजा है. कोर्ट ने कहा कि यह बेंच मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी. जिसके बाद अब पांच जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.'