ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के युवाओं को सिर्फ इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, अब नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 23 अगस्त को रोजगार मेला Bihar News: बिहार में गंगा नदी पर छह लेन का एक्स्ट्रा-डोज्ड पुल बनकर तैयार, 22 अगस्त को पीएम मोदी देंगे सौगात Bihar News: बिहार में गंगा नदी पर छह लेन का एक्स्ट्रा-डोज्ड पुल बनकर तैयार, 22 अगस्त को पीएम मोदी देंगे सौगात Bihar News: बिहार के इन अमीनों की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार ने दी बर्खास्त करने की चेतावनी; क्या है वजह? Bihar News: बिहार के इन अमीनों की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार ने दी बर्खास्त करने की चेतावनी; क्या है वजह? Patna News: पटना के छोटी सोन नहर में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत Patna News: पटना के छोटी सोन नहर में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत UPI transaction Failed: पैसे कटे लेकिन पेमेंट हो गया फेल, UPI रिफंड कैसे और कब मिलेगा; जानिए... पूरी प्रक्रिया Cheapest Petrol Price: इस जगह पानी से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल का रेट, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे Cheapest Petrol Price: इस जगह पानी से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल का रेट, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे

SC के फैसले के बाद सुमो का राजद से तीखा सवाल, कहा - बताएं सवर्णों का वोट मांगने किस मुहं से जाएंगे

1st Bihar Published by: Updated Mon, 07 Nov 2022 11:59:14 AM IST

SC के फैसले के बाद सुमो का राजद से तीखा सवाल, कहा -  बताएं सवर्णों का वोट मांगने किस मुहं से जाएंगे

- फ़ोटो

PATNA : सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय बेंच में से 3 न्यायाधीशों ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। । चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं,इसके बाद अब इस पुरे मामले को लेकर भाजपा के राज्यसभा मेंबर और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस आरक्षण के विरोध में रही राजद पर जोरदार हमला बोला है। 


बिहार भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुरक्षित रखते हुए जो फैसला सुनाया गया है वह सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस फैसले के बाद राजद को सोचना होगा कि आखिरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोगों मिलने वाला 10 % आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान करने के बाद अब किस मुहं से सवर्णों का वोट मांगने उनके पास जाएंगे। 


इसके आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस निर्णय के विरोध में सदन का वहिष्कार किया था, ऐसे में अब राजद और आम आदमी पार्टी को  सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आखिकार वह किस मुंह से उनका वोट मांगने उनके पास जाएगा, क्यूंकि इन लोगों को उन्हें बताना पड़ेगा की आखिरकार किस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था।