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1st Bihar Published by: Ranjan Kumar Updated Tue, 24 Sep 2019 03:34:17 PM IST
SASARAM: तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिए जाने के नए कानून बनने के बाद रोहतास जिले में इसका पहला मामला सामने आया है. पत्नी ने जब पति पर दहेज प्रताड़ना का केस किया तो नाराज पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया. जनवरी 2017 में भभुआ के नवाबी मोहल्ला के मोहम्मद अकलीम शेख से जहांआरा का निकाह हुआ था. लेकिन निकाह के चंद दिनों बाद ही दहेज़ में डेढ़ लाख रुपए तथा एक बाइक के लिए पूरा ससुराल पक्ष जहांआरा को प्रताड़ित करने लगा. दहेज देने में अक्षम होने पर 20 मार्च 2017 को जहांआरा को ससुराल से निकाल दिया गया. सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की भरसक कोशिश की गई. लेकिन सारी कोशिशें विफल रही.
कोर्ट में दायर किया था परिवाद
परेशान पीड़ित लड़की ने सासाराम के एसडीजेएम कोर्ट में दहेज प्रताड़ना का कोर्ट परिवाद दायर कर दिया. अब जहांआरा के पति अकलिम पर पुलिसिया दबाव बढ़ी, तो वह अपनी पत्नी से प्रताड़ना का केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा. जब पत्नी नहीं मानी, तो 18 सितंबर 2019 को मो. अकलीम शेख अपनी पत्नी जहांआरा के मायके वाले घर सासाराम के लशकरीगंज-बाड़ा आया तथा केस उठाने के लिए दबाव डालने लगा. लेकिन जब जहांआरा नहीं मानी, तो उसने वहीं पर मौखिक रूप से "तीन तलाक" देकर चलते बना.
एसपी से की शिकायत
जहांआरा का प्रताड़ना का केस देख रहे अधिवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि भारत सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. आरोप है कि पीड़ित महिला सासाराम नगर थाने में तीन तलाक से संबंधित शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी. लेकिन उसका केस नहीं लिया गया. ऐसे में पीड़ित महिला ने रजिस्ट्री डाक से रोहतास एसपी को आवेदन भेजा है.