ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कसी नकेल, मोतिहारी के कुख्यात राहुल सिंह की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त कटिहार का चोर गिरोह जमुई में सक्रिय, चकाई पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में एक घंटे में किया 5 लाख की चोरी का खुलासा समस्तीपुर में पुलिस पर हमला, मारपीट की सूचना पर पूर्व मंत्री के घर पहुंची थी टीम, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त 100 करोड़ के फर्जी GST रिफंड घोटाले में CBI की रेड, पटना के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सहित 30 पर केस दर्ज BIHAR: वज्रपात की चपेट में आने से बेगूसराय में 2 की मौत, परिजनों के बीच मचा कोहराम Bihar Dsp Transfer: बिहार के 19 अनुमंडल में नए SDPO की पोस्टिंग, पूरी सूची देखें.... Bihar Transfer Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के 105 अधिकारियों का तबादला, वेटिंग वाले 59 अफसरों को मिली नई जगह, पूरी लिस्ट देखें.... Patna News: पटना पश्चिम के दानापुर-नौबतपुर-खगौल-बिक्रम के इन 18 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी...न्यायालय में भेजा गया प्रस्ताव, पूरी लिस्ट देखें.. गया में श्रीविद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन, 5 हजार सुहासिनी महिलाओं ने किया एक करोड़ बार श्रीललिता सहस्त्रनाम का अर्चन VIP नेता संजीव मिश्रा ने झखारगढ़ में चलाया जनसंवाद अभियान, भ्रष्टाचार के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा..दो दशकों से रुके विकास को मिलेगी नई रफ्तार

BIHAR NEWS : सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपति की जानकारी; सरकार ने जारी किया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 15 Oct 2024 07:15:34 AM IST

BIHAR NEWS : सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपति की जानकारी; सरकार ने जारी किया फरमान

- फ़ोटो

PATNA : हर वित्तीय वर्ष के अंत में बिहार में सभी श्रेणी के सरकारी लोकसेवकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए ब्योरे में कई खामियां रह जाती हैं और इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्योरे में इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि यह तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। निगरानी के स्तर पर हाल में हुई समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्देश दिये गए हैं। 


संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी का क्रिया-कलाप सरकारी कर्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जा सकती है।


गौरतलब है कि जून 2021 में तत्कालीन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भेजा था। इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका पालन करते हुए ही सभी कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता निर्धारित है।


प्रत्येक कर्मी को पहली नियुक्ति से लेकर बाद के वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक संपत्ति का विवरण देना है। संपत्ति जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में मिली हो सबकी जानकारी देनी है।