DESK: बिहार में शराबबंदी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। साथ ही इसी तरह की याचिकाओं को पटना हाइकोर्ट से खुद के पास हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की सदस्यता वाली पीठ ने बताया कि इस कोर्ट के समक्ष समान मुद्दे विचार के लिए लंबित हैं इसलिए यह उपयुक्त होगा कि हाइकोर्ट में दायर अन्य रिट याचिकाएं यहां हस्तांतरित कर दी जाएं और यहां लंबित विशेष अनुमति याचिका के साथ उनकी सुनवाई की जाये।