ब्रेकिंग न्यूज़

मूर्ति विसर्जन से लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़ा हाथी, अचानक बिगड़ी तबीयत से मचा हड़कंप पतंग लूटने के दौरान मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा: पानी भरे गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की मौत शिवहर में बागमती नदी में उफान, खतरे के निशान से 122 सेंटीमीटर ऊपर पहुँचा जलस्तर बक्सर में विश्वामित्र सेना के कार्यक्रम में बोले राजकुमार चौबे, कहा..बाहरी उम्मीदवारों को चुनाव में खदेड़कर भगाया जाएगा बिहार में तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे तस्कर, आलू के बोरे के साथ शराब की बड़ी खेप बरामद Bihar Ips Transfer: नीतीश सरकार ने SP रैंक के 5 IPS अफसरों का किया ट्रांसफऱ,लिस्ट देखें... कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (CSI) बिहार चैप्टर के 31वें वार्षिक अधिवेशन का समापन, डॉ. संजीव कुमार बने अध्यक्ष बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर शंकराचार्य उतारेंगे निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी, सनातनी राजनीति का किया शंखनाद बेगूसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और उपकरण के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार Bihar News: प्रधान सचिव 'नर्मदेश्वर लाल' बने SC-ST कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष...लोगों ने दी बधाई, दो उपाध्यक्ष व एक महासचिव का भी हुआ चयन

सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को बेगूसराय कोर्ट से नहीं मिली राहत

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Mon, 24 Apr 2023 08:40:40 PM IST

सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को बेगूसराय कोर्ट से नहीं मिली राहत

- फ़ोटो

 BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट से सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय पर धोखाधड़ी मामले में समन जारी होने के बाद सुब्रत राय ने क्रिमिनल रिवीजन 144/23 दाखिल की। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में आज सुनवाई हुई। फिलहाल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सहारा सुप्रीमो को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है।


अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। बता दें कि बलिया थाना के सदानंदपुर निवासी परिवादी शिल्पी कुमारी ने सहारा इंडिया के विभिन्न योजना में वर्ष 2014 से 2017 के बीच करीब 32 लाख रुपए जमा किया था।


 राशि योजना की अवधि पूरा होने पर 64 लाख मिलना था लेकिन जब परिवादी को उसका पैसा सहारा इंडिया से नहीं दिया गया तब परिवादी ने जिला न्यायालय में सहारा इंडिया कंपनी और सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय समेत सहारा कर्मी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शशि रंजन राय, रामकिशोर ,जीवनाथ पाठक ,संजीव कुमार, अवधेश महतो पर भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 467 ,468 ,506 ,34 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।


कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद गवाहों ने गवाही दी तब कोर्ट में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय समेत सभी 8 सहारा कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406 420 467 468 506 34 के तहत संज्ञान लेते हुए सभी आरोपित को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया। न्यायालय के समन पर हाजिर होने के बजाय सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रत राय ने निचली अदालत के संज्ञान आदेश के खिलाफ जिला जज में क्रिमिनल रिवीजन 144/ 2023 दाखिल कर दी जिस पर आज आंशिक सुनवाई हुई।