शहाबुद्दीन के बेटे को कोर्ट से नहीं मिली राहत, ओसामा की जमानत याचिका खारिज

शहाबुद्दीन के बेटे को कोर्ट से नहीं मिली राहत, ओसामा की जमानत याचिका खारिज

SIWAN: सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाइयों ने संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट, फायरिंग करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। 


ओसामा के बहनोई सदमान और उनके पिता इफ्तेखार उर्फ साहेब समेत 7 नामजद व अज्ञात के खिलाफ सैयद इम्तेयाज के पुत्र सैयद फरहान अहमद ने नगर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद राजस्थान के कोटा से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 


गिरफ्तारी के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीवान पुलिस ओसामा लेकर मोतिहारी पहुंची थी जहां कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद पुलिस उसे सिवान जेल ले जाया गया। ओसामाने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले उनके बहनोई सदमान और उनके पिता इफ्तेखार की जमानत याचिका खारिज हुई थी अब ओसामा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।