PATNA: 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना हैं। चुनाव आयोग अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गई है। अभी नये मतदाता का नाम जोड़ने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। जिसमें सरकारी कर्मियों को लगाया गया है। जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं। आगामी चुनाव को लेकर शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है।
जिसमें यह लिखा गया है कि यह पाया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों, टोला सेवकों की प्रतिनियुक्ति चुनाव संबंधी कार्यों में BLO के रूप में लगाई जा रही है। बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों की मदद के चुनाव का काम नहीं हो सकता है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारी से कहा है कि यदि आप शिक्षकों/ टोला सेवकों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाते हैं, तो उन्हें शाम 5.00 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्यों में लगाये ताकि सुबह से लेकर 05.00 बजे तक विद्यालय का कामकाज बाधित न हो। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने के लिए उन्हें अलग से मानदेय मिलता है। इसलिए यदि शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इस चुनाव कार्य के लिए "अतिरिक्त घंटे" (Extra Hours) काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बिहार के तमाम जिलाधिकारी से कहा है कि जब भी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाते हैं तो यह ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल की अवधि बाधित ना हो। चुनाव संबंधी कोई भी काम शाम के 5 बजे के बाद ही कराया जाना उचित होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव को भी भेजा है।