ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: फोरलेन बनेगी पटना की यह महत्वपूर्ण सड़क, अरवल-दाउदनगर और अंबा बाईपास को लेकर सामने आया नया अपडेट Bihar Teacher News: सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी का खेल, शिक्षक बना रहे नये-नये जुगाड़, जल्द होगी कार्रवाई RCD के इस कार्यपालक अभियंता ने 'डिप्टी CM' को गलत जानकारी दी...भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की थी, पांच माह बाद हुआ एक्शन Bihar News: बिहार में दर्दनाक हादसे में दादी-पोता की मौत, मन्नत उतारने जा रहा था पूरा परिवार; बच गई बलि के बकरे की जान Bihar Crime News: जूनियर इंजीनियर के घर चोरों ने किया हाथ साफ, नगदी सहित लाखों के जेवर गायब Spy and Deshdroh: ​जानिए क्या होते हैं जासूसी और देशद्रोह के अपराध, जिनमें फंसी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा Bihar Crime News: व्यवसाई भाइयों को गोली मार भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने उतारा मौत के घाट Bihar Politics: नीतीश के सामने चिराग पासवान का सरेंडर, सीएम हाउस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा Bihar police encounter: गया में एनकाउंटर – पिता-पुत्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल Bjp vs congress over foreign delegation : विदेश दौरों पर छिड़ा सियासी घमासान! केंद्र बोली– कांग्रेस से कोई नाम नहीं मांगा, राहुल की लिस्ट से सिर्फ 1 को मिली मंजूरी!

सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी को बड़ी राहत, SC ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 06 Nov 2023 02:35:52 PM IST

सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी को बड़ी राहत, SC ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक

- फ़ोटो

DESK : राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सारे गुजराती ठग वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने   तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद  तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है। 


दरअसल, 4  नवंबर को अहमदाबाद के कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। जहां तेजस्वी के वकील ने बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसके बाद इस मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई  है। राजद नेता ने अपने वकील के माध्यम से गुजरात के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी, जिसने उन्हें उनकी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को तलब किया था। 


तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सीआरपीसी की धारा 406 के तहत एक याचिका दायर की है। जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक और बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और आमतौर पर पटना में अपने आधिकारिक पते पर रहते हैं। लिहाजा, वे अपनी जिम्मेदारियों के कारण इस अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं। जिसमें आम जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख शामिल है। जो आगामी धार्मिक उत्सवों के मद्देनजर आवश्यक है।


आपको बताते चलें कि, मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि- केवल गुजराती ही ठग होते हैं. बैंकों का पैसा कर्ज लेकर भागने वालों का कर्ज माफ किया जा रहा है। इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात के एक कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की स्थानीय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करा दिया। याचिकाकर्ता ने तेजस्वी के बयान को गुजरातियों की भवनाओं को आहत करने वाला बताया था।