Bihar Politics: ‘विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुनाव आयोग’ EC पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बोले प्रशांत किशोर Bihar Politics: ‘विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुनाव आयोग’ EC पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बोले प्रशांत किशोर Bihar News: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात The Traitors से फैंस के बीच वापसी करेंगे ये सितारे, जानिए क्यों खास होने वाला है यह शो Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Viral Video: बिहार में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, जिलाध्यक्ष बनने पर जाम छलकाते नजर आए आरजेडी नेता India Mango Exports: भारत से आम खरीदने वाले देश, लिस्ट में यह मुस्लिम मुल्क़ सबसे आगे Bihar Crime News: रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच मारपीट में 10 लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, भाई की मौत; बहन गंभीर रूप से घायल
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 14 Mar 2024 02:04:16 PM IST
- फ़ोटो
DESK : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन उठाया है। आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल एप्स (सात गूगल प्ले स्टोर और तीन ऐप्पल ऐप स्टोर की) और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देशभर में ब्लॉक कर दिया।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, असभ्य और कुछ मौकों पर पॉर्न कंटेंट भी परोसा गया था। केंद्र की ओर से यह एक्शन तब लिया गया है, जब पूर्व में कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी जारी की जा चुकी थी।
आईटी विभाग के तरफ से ड्रीम्स फिल्म्स, नियॉन एक्स वीआईपी, मूड एक्स, वूवी, बेशर्म्स, मोजफ्लिक्स, येस्मा, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, अनकट अड्डा, रैबिट, फूजी, ट्राई फ्लिक्स, एक्ट्रामूड, चीकूफ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियूफ्लिक्स और प्राइम प्ले को बैन किया गया है। केंद्र के हालिया एक्शन के तहत 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम हैंडल, 16 एक्स (पहले टि्वटर नाम से मशहूर) आईडी और 12 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए।
मालूम हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से यह एक्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है. इस कदम को उठाने से पहले सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ओर से मीडिया और मनोरंजन जगत के एक्सपर्ट्स, महिला अधिकारों की जानकारी रखने वाली विशेषज्ञों और बाल अधिकार पर काम करने वालों से राय ली गई है।