GOPALGANJ: गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव कल होने वाला हैं। 01 नवम्बर को गोपालगंज के एक मतदाता दीपू कुमार सिंह ने गोपालगंज के आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया था और उनके नामांकन की जांच की मांग की थी। साथ ही मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने की अपील की थी। आज इस मामले पर जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट रहा है तो उसे भी कोर्ट में रखा जाए। इस मामले पर अब कल गुरुवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।
गोपालगंज के एक वोटर दीपू कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट में मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ एक रिट याचिका दायर किया। उनका कहना था कि मोहन गुप्ता राजद से गोपालगंज के उम्मीदवार है जिन्होंने अपने नामांकन में तथ्यों को छिपाया है। फार्म सी-4 में लंबित आपराधिक मामलों को लेकर उन्होंने गलत सूचना दी थी।
गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी ने महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा था और मोहन गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी का आरोप था कि मोहन गुप्ता के खिलाफ शराब कंपनी से जुड़े मामले में झारखंड के गिरिडीह में एक एफआईआर दर्ज है लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी है।
बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि यह मामला वोटर्स से फैक्ट छुपाने की श्रेणी में आता है। 3 नवम्बर को गोपागंज में उपचुनाव है। इसके दो दिन पहले 01 नवम्बर को मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ रिट याचिका दायर की गयी।