PATNA : उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करने वाले बिल्डरों पर अब रेरा ने नकेल पहले से और ज्यादा कस दिया है। रेरा ने तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों के लिए अब नया नियम लागू कर दिया है। रेरा का यह नया नियम आज यानी 1 अगस्त से लागू हो गया है। तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले प्रमोटरों और बिल्डरों पर अब रेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा।
रेरा ने यह तय किया है कि जो प्रमोटर और बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे और एक्सटेंशन की मांग करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। कोई भी प्रमोटर या बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा और उसे पूरा करने के लिए अगर समय बढ़ाना चाहेगा तो उसे रेरा में जमा एक्सटेंशन फीस की दोगुनी राशि डिपाजिट करनी होगी। अब तक प्रोजेक्ट की समय सीमा से एक साल अधिक एक्सटेंशन पर रजिस्ट्रेशन फीस की आधी रकम जमा करानी पड़ती थी लेकिन आज से यह व्यवस्था बदल गई है।
नई व्यवस्था के मुताबिक एक्स्ट्रा चार्ज के लिए अब रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर यानी जमा की जा रही राशि को दोगुना कर दिया गया है। दोगुनी राशि जमा करने के बाद ही रेरा प्रोजेक्ट अवधि को एक साल का एक्सटेंशन देगा। रेरा एक्सटेंशन के लिए कम से कम एक लाख या उससे अधिक की राशि लेगा। रेरा के मुताबिक यह फैसला ग्राहकों के हित को ध्यान में रख कर लिया गया है। रेरा ने पिछले दिनों रिव्यु के दौरान यह पाया था कि प्रमोटर और बिल्डर तय समय सीमा पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।