1st Bihar Published by: Updated Sat, 20 Feb 2021 09:08:08 AM IST
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DESK : भारतीय रिजर्व बैंक ने अब एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है. आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अब पाबंदी लगा दी है. जिसके बाद अब इस बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है.
इसके साथ ही साथ ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते. आरबीआई ने छह महीने के लिए यह पाबंदी लगाई है. जिसके बाद अब सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है.
आरबीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह निर्देश दिया कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती . ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है. नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं. डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है.
इसके साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा.