WEST CHAMPARAN : पश्चिम चम्पारण के बथवरिया में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी करार तारा यादव को कोर्ट ने 10 साल और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. इस मामले में एडीजे 1 ने सुनवाई करते हुए तारा यादव को धारा 376 और पक्सो एक्ट में दोषी पाया था. इसके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद आज फैसला की तारीख रखी गई थी.
बता दें कि साल 2016 में जिले के बथवरिया थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को तारा यादव ने अंजाम दिया था. बथवरिया थाना में कांड संख्या 168/16 के रूप में मामला दर्ज किया गया था. एडीजे 1 डीएम त्रिपाठी की अदालत ने आज फैसले पर मुहर लगाई है.
प्रभारी APP जितेन्द्र कुमार भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी को अब 10 साल सलाखों के पीछे रहना होगा. साथ ही उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी फैसला सुनाई गई है.
बगहा से दीपक की रिपोर्ट