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लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

RANCHI: इस वक्त की बड़ी खबर रांची हाईकोर्ट से आ रही है. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. अब जमानत याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी. सीबीआई ने कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा है.

25 जनवरी को लालू ने दिया था दस्तावेज

चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज कोर्ट को सौंपा गया था. लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा किया था. उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. कोर्ट लालू प्रसाद से पूछा था कि कैसे आपने 42 महीने 7 दिन की सजा पूरी कर दी है. इसका जवाब लालू प्रसाद के वकील ने दिया है. 

सीबीआई ने किया विरोध

सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा कि जिस मामले में लालू प्रसाद आधा सजा काटने का दावा कर रहे हैं जमानत मांग रहे हैं. उसमें वह आधी सजा भी पूरी नहीं हुई है. सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी उठाया हैं और कहा है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि एक तरह के मामले में कई सजा मिलती है तो सभी सजाएं एक साथ चलाने का स्पष्ट होता है. लेकिन लालू प्रसाद मामले में नहीं है. 


कई मामले में मिल चुकी है जमानत

चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में हाईकोर्ट उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है. लालू यादव की तबीयत रांची रिम्स में बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है और फिलहाल वह लंग्स इन्फेक्शन का सामना कर रहे हैं. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ लालू यादव की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर अभी भी सुनवाई चल रही है. लेकिन लालू यादव की तरफ से इस ग्राउंड पर जमानत याचिका दाखिल की गई है कि सीबीआई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा की आधी सजा उन्होंने जेल में काट ली है. लालू यादव लगभग डेढ़ दर्जन बीमारियों से भी पीड़ित है. मेडिकल ग्राउंड पर भी उन्होंने बेल के लिए अर्जी लगाई है. मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो यह वाकई उनके लिए बड़ी राहत होगी. चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को पिछले साल 9 अक्टूबर को ही जमानत मिल चुकी है. लालू यादव की तरफ से इस बार जमानत के लिए पिछले मामलों में मिली राहत को भी आधार बनाया गया है. लालू यादव की तरफ से बीते साल 4 जुलाई को हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी और अब तक लगभग 6 महीने का वक्त गुजरने को है.