DELHI: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सियासत से आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि केस में दो साल की सजा होने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद थे लेकिन अब उनकी सदस्या खत्म कर दी गई है।
राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से जुड़ा आदेश लोकसभा के जनरल सेक्रेट्री उत्पल कुमार सिंह और संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की तरफ से जारी किया गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें दोषी मानते हुए सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में उन्हे बेल दे दिया गया था।
लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 23 मार्च 2023 से ही राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से दोषी करार देने के बाद से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ इन्हें आयोग्य घोषित किया जाता है।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए समूचे मोदी समुदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है। इस मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा का एलान किया हालांकि सजा के एलान के तुरंत बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल दे दी थी। कोर्ट जब अपना फैसला सुना रही थी उस वक्त राहुल गांधी खुद भी कोर्ट में मौजूद थे। अब लोकसभा ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया है।