हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से क्वारेंटाइन सेंटर संचालन का रोडमैप मांगा, एनजीओ की मदद लेने को कहा

हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से क्वारेंटाइन सेंटर संचालन का रोडमैप मांगा, एनजीओ की मदद लेने को कहा

PATNA : कोरोना महामारी के बीच सरकार की तरफ से चलाए जा रहे क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था और संचालन में एनजीओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रोडमैप मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार क्वारेंटाइन सेंटर के संचालन में एनजीओ की भूमिका के साथ रोडमैप तैयार करे। 


पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 मई तक सरकार एक रोडमैप बनाकर कोर्ट के सामने रखे। साथ ही साथ याचिकाकर्ता पारुल प्रसाद को कोर्ट में पटना में चल रहे अनाथ आश्रम की जानकारी मुहैया कराने को भी कहा है। 


हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए राज्य के एनजीओ से कितनी ज्यादा मदद ली जा सकती है उसके बारे में सरकार रोडमैप के साथ पूरी जानकारी मुहैया कराएं। इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि प्रवासी मजदूरों को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार लाया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग कराने के बाद क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर में रहने, खाने का पूरा इंतजाम है लेकिन कोर्ट ने सरकार को एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं।।