1st Bihar Published by: Updated Sep 13, 2022, 6:37:40 PM
- फ़ोटो
SHEKHPURA : लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। साल 2010 में एक चुनावी सभा के दौरान सूरजभान सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। इस मामले में शेखपुरा की कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया।
दरअसल, साल 2010 में चुनाव के दौरान सूरजभान सिंह ने शेखपुरा के बरबीघा में बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की थी। बरबीघा के तत्कालीन सीओ द्वारा सूरजभान सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज सूरजभान सिंह को शेखपुरा के जिला न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। ACJM राजेश कुमार की कोर्ट में सूरजभान सिंह को पेश किया गया।
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। इस मौके पर सूरजभान सिंह ने कहा कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी भी नहीं थी लेकिन न्यायालय सर्वोपरी है, जब-जब आदेश होता है हाजिर हो जाते हैं।