DESK: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फरार घोषित फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व लोकसभा सांसद जयाप्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जयाप्रदा की गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट में गैरहाजिर रहने के बाद कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की कैंडिडेट रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे।मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। इस मामले को लेकर कई बार जया प्रदा के खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका है। वारंट जारी होने के बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुईं। जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया।
ट्रायल कोर्ट ने जया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और पुलिस को आदेश दिया था कि वह अगली सुनवाई में जया प्रदा को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करे। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जया प्रदा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थीं और गैर जमानती वारंट को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने जया प्रदा की याचिका को खारिज कर दिया।