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Brishin Patel Bihar: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को बड़ी राहत, नाबालिग से रेप मामले में पटना हाई कोर्ट ने दी बेल

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 03 Oct 2024 06:46:04 PM IST

Brishin Patel Bihar: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को बड़ी राहत, नाबालिग से रेप मामले में पटना हाई कोर्ट ने दी बेल

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PATNA: नाबालिग लड़की से रेप के मामले में फजीहत झेल रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री पर दो साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। इस मामले में वृषिण पटेल को अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी है।


दरअसल, साल 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की ने कम्प्लेन दायर किया था। जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर रेप और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता का आरोप ता कि वृषिण पटेल लगातार दो वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करते रहे थे। लड़की की शिकायत पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी।


मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। जिसके बाद पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी।