ब्रेकिंग
‘छुट्टे पैसे नहीं हैं तो बस से उतर जाओ’: कंडक्टर ने परिवहन मंत्री को ही उतार दिया, फिर जो हुआ…बेगूसराय सड़क हादसे में मृतकों की संख्या हुई पांच, घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़बिहार में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक दर्जन से अधिक लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोपबांकीपुर उपचुनाव में सियासी घमासान तेज: प्रशांत किशोर पर JDU का तीखा हमला, PK को बताया सियासी छुरछुरी पटाखा30 दिन जेल में रहने पर CM-PM और मंत्रियों की जाएगी कुर्सी! JPC ने तैयार की ड्राफ्ट रिपोर्ट, मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना‘छुट्टे पैसे नहीं हैं तो बस से उतर जाओ’: कंडक्टर ने परिवहन मंत्री को ही उतार दिया, फिर जो हुआ…बेगूसराय सड़क हादसे में मृतकों की संख्या हुई पांच, घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़बिहार में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक दर्जन से अधिक लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोपबांकीपुर उपचुनाव में सियासी घमासान तेज: प्रशांत किशोर पर JDU का तीखा हमला, PK को बताया सियासी छुरछुरी पटाखा30 दिन जेल में रहने पर CM-PM और मंत्रियों की जाएगी कुर्सी! JPC ने तैयार की ड्राफ्ट रिपोर्ट, मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना

पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ वारंट जारी: पटना सिटी कोर्ट ने हाजिर होने को कहा

PATNA: पटना की एक अदालत ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को हाजिर होने को कहा है. ये मामला संपत्ति विरूपण अ

पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ वारंट जारी: पटना सिटी कोर्ट ने हाजिर होने को कहा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: पटना की एक अदालत ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को हाजिर होने को कहा है. ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पुलिस ने इस मामले में जमशेद अशरफ को हाजिर होने को कहा था, लेकिन उनके नहीं पेश होने के बाद जमानतीय वारंट जारी किया गया है.


पटना सिटी के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडोधिकारी अमन कुमार की कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को पेश होने को कहा है. बता दें कि ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पटना की सुलतानगंज थाना पुलिस ने इस मामले में 2015 में केस दर्ज किया था. प्रशासन की ओर से नियुक्ति मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने 10 अक्टूबर 2015 को थाने में केस दर्ज कराया था कि भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने प्रशासन की मंजूरी के बगैर पटना सिटी के चौधरी टोला इलाके में होर्डिंग लगाया था.


पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था और अपनी जांच में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ लगे आरोप को सच पाया था. इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गयी थी. पटना सिटी कोर्ट में 2019 से ही इस मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. उनके हाजिर नहीं होने के बाद कोर्ट की ओर से गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है.