India Missile Test: ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा भारत, दुनिया भर के लिए चेतावनी जारी.. Janmashtami 2025: 16 अगस्त को मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्मी, जानिए.... पूजा विधि और शुभ मुहूर्त Kishtwar Cloudburst Update: किश्तवाड़ आपदा में अब तक 65 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला ने जताई संवेदना Kishtwar Cloudburst Update: किश्तवाड़ आपदा में अब तक 65 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला ने जताई संवेदना Bihar News: रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा सेब लदा ट्रक, बाल-बाल बची ड्राइवर की जान Bihar News: बिहार की हवा से प्रदूषण होगा गायब, सरकार ने उठाया बड़ा कदम Bihar Crime News: पटना में युवक की हत्या से सनसनी, छापेमारी में जुटी पुलिस Success Story: पकौड़े बेचने वाली के बेटी बनी IAS अधिकारी, कठिन संघर्ष के बदौलत लिखी सफलता की कहानी Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 05 Dec 2023 04:21:49 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: पटना की एक अदालत ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को हाजिर होने को कहा है. ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पुलिस ने इस मामले में जमशेद अशरफ को हाजिर होने को कहा था, लेकिन उनके नहीं पेश होने के बाद जमानतीय वारंट जारी किया गया है.
पटना सिटी के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडोधिकारी अमन कुमार की कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को पेश होने को कहा है. बता दें कि ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पटना की सुलतानगंज थाना पुलिस ने इस मामले में 2015 में केस दर्ज किया था. प्रशासन की ओर से नियुक्ति मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने 10 अक्टूबर 2015 को थाने में केस दर्ज कराया था कि भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने प्रशासन की मंजूरी के बगैर पटना सिटी के चौधरी टोला इलाके में होर्डिंग लगाया था.
पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था और अपनी जांच में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ लगे आरोप को सच पाया था. इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गयी थी. पटना सिटी कोर्ट में 2019 से ही इस मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. उनके हाजिर नहीं होने के बाद कोर्ट की ओर से गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है.