ब्रेकिंग न्यूज़

Priya Marathe Passed Away: ‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन, 38 साल की उम्र में कैंसर से हारी ज़िंदगी की जंग Priya Marathe Passed Away: ‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन, 38 साल की उम्र में कैंसर से हारी ज़िंदगी की जंग Pitru Paksha 2025: अगस्त्य मुनि तर्पण के साथ शुरू होगा पितृ पक्ष, इस बार 14 दिनों तक होंगे पिंडदान; जानें... पूरी डिटेल Asia Cup 2025: भारत के लिए एशिया कप में गेम चेंजर बन सकते ये चैंपियन खिलाड़ी, कोई विकेट उखाड़ने में माहिर तो कोई 'सिक्सर किंग' नाम से मशहूर Owner Of Bigg Boss: कौन है बिग बॉस के असली ओनर? जानिए... एक सीजन में कितनी होती है कमाई Rule Changes From 1 Sept: 1 सितंबर 2025 से बदल जाएंगे कई अहम नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर; जान लें.. Rule Changes From 1 Sept: 1 सितंबर 2025 से बदल जाएंगे कई अहम नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर; जान लें.. Bihar Crime News: सीएम नीतीश के गृह जिला में युवक की हत्या, पुरानी दुश्मनी में मर्डर की आशंका Bihar Crime News: सीएम नीतीश के गृह जिला में युवक की हत्या, पुरानी दुश्मनी में मर्डर की आशंका Bihar Crime News: ससुराल में दो बहनों पर जानलेवा हमला, शादीशुदा महिला की मौके पर मौत; दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल

क्वारेंटाइन सेंटर की बदहाली पर हाईकोर्ट ने ब्योरा मांगा, 22 मई को मामले की अगली सुनवाई

1st Bihar Published by: Updated Wed, 20 May 2020 07:29:28 AM IST

क्वारेंटाइन सेंटर की बदहाली पर हाईकोर्ट ने ब्योरा मांगा, 22 मई को मामले की अगली सुनवाई

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में कोरोना महामारी के बीच हर दिन क्वारेंटाइन सेंटर में हो रहे बवाल और बदइंतजामी की शिकायतों पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब की है। अधिवक्ता पारुल प्रसाद और राजीव रंजन की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस बकुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। 


क्वारेंटाइन सेंटर के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को पूरे मामले पर अगली तारीख के पहले रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 मई को होगी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने यह जानकारी दी कि केंद्र के निर्देशों के मुताबिक क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था अच्छे तरीके से चले इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। यह जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को क्वारेंटाइन सेंटरों के बारे में व्यापक जानकारी देने का निर्देश दिया है। 


पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को क्वारेंटाइन सेंटर्स में ठहराने का इंतजाम सरकार ने किया है लेकिन वहां समय पर ठीक तरीके से खाना भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बिहार में क्वारेंटाइन सेंटर्स की बदहाली को लेकर लगातार हंगामे की खबरें आ रही हैं ऐसे में सरकार को इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए।