PATNA : पटना हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को जवाब तलब किया है. यह बताने को कहा है कि लघु उद्योगों को टेंडर में शामिल होने के लिए 50 लाख रुपये का अग्रिम धन राशि क्यों मांगा जा रहा है. न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने बिहार ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार में लघु उद्योगों को राहत दी गई थी.
बिहार फाइनेंस नियमावली के 131 बी और 131 ओ के तहत कहा गया था कि लघु उद्योगों से मनमाने तरीके से अग्रिम धन नहीं वसूला जा सकता है. राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी है. पूरे राज्य के 38 जिलों में टेंडर निकाला गया है, जो प्रिंट संबंधी कार्य करेगा. विभिन्न प्रकार के प्रिंट कार्यों के लिए जो टेंडर निकाले गए हैं, उसमें लघु उद्योगों से पचास लाख का अग्रिम धन मांगा गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर कर चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 23 सितंबर को होगा.