PATNA : बिहार में अब पुलिस अफसरों और कर्मियों को थाने से लेकर फील्ड ड्यूटी तक हमेशा साफ और मापदंड के अनुसार तय यूनिफार्म पहनना होगा. सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी एसके सिंघल ने आदेश जारी कर सभी पुलिस अफसरों और पुलिसकॢमयों को मापदंड के अनुसार वर्दी धारण करने का निर्देश दिया है. पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सभी डीजी, एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी और समादेष्टा को इस बाबत निर्देश जारी किया है.
पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से समय-समय पर थाना, प्रतिनियुक्ति स्थल, पुलिस केंद्रों एवं विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर वर्दी एवं परिधान के संबंध में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इसमें लापरवाही पाए जाने पर आनुशासनिक कार्रवाई करने को कहा गया है. जिन कार्यालयों में वर्दी धारण करने की अनिवार्यता नहीं है, वहां भी पुलिसकर्मियों को मर्यादित एवं कार्यालय के अनुरूप परिधान पहनने को कहा गया है. समय-समय पर वरीय पदाधिकारियों से इसकी जांच करने को भी कहा गया है.
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि सामान्यत: पुलिस पदाधिकारी वर्दी के रखरखाव एवं पहनावे के प्रति गंभीर होते हैं. फिर भी कई मामलों में देखा जा रहा है कि कर्तव्य अवधि के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मी वर्दी के बजाय अन्य परिधान में होते हैं. वर्दी धारण करने का तरीका एवं उनका रखरखाव भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं होता है. इससे वर्दी के प्रति असम्मान का भाव प्रदर्शीत होता है और पुलिस की छवि भी धूमिल होती है. वर्दी न केवल पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है बल्कि मान सम्मान एवं गौरव का भी प्रतीक है। इसीलिए पुलिसकर्मियों को साफ सुथरा एवं समुचित तरीके से वर्दी धारण करनी चाहिए ताकि आम जनों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि प्रस्तुत हो सके.
डीजीपी ने कहा है कि बेहतर पुलिसिंग में वर्दी के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार पुलिस बल के सभी पंक्ति के पदाधिकारियों व कर्मियों को वर्दी एवं परिधान भत्ता देती है. लिहाजा, राज्य पुलिस के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी ड्यूटी के दौरान मापदंडों के अनुसार वर्दी धारण करना सुनिश्चित करें. वर्दी साफ-सुथरी एवं सही स्थिति में होनी चाहिए. जिन कार्यालयों में वर्दी धारण करने की अनिवार्यता नहीं है, वहां भी परिधान मर्यादित एवं कार्यालय के अनुरूप होना चाहिए.