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1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Jan 2021 09:04:26 AM IST
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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस महकमे में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से यूनिट हो सकती है या नहीं ? कोर्ट का कहना था कि यदि किन्नरों के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है तो कम से कम यूनिट का प्रावधान किया जाए.
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह सवाल किया है.
जिसके जवाब में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता अजय ने कोर्ट को बताया कि सिपाही और दरोगा की नियुक्ति में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी है.