शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील मोदी और पंकज उधास को पद्म भूषण अवार्ड, मरणोपरांत मिला सम्मान Sanjeev Mukhiya: EOU के सामने संजीव मुखिया कई राज उगले, कहा..पटना-रांची-दरभंगा-धनबाद के कई डॉक्टर सॉल्वर गैंग में थे शामिल बेटी की शादी से पहले होने वाले दामाद के साथ सास फरार, मोबाइल फोन बना इस अनोखे प्रेम कहानी का सूत्रधार Paresh Rawal: क्यों वीरू देवगन की सलाह पर 15 दिनों तक खुद का ही पेशाब पीते रहे परेश रावल, बाद में डॉक्टर्स भी रह गए थे हैरान पटना में बना अनोखा रिकॉर्ड, लॉ प्रेप ने रचा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दरभंगा में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, टेलीग्राम के जरिए 2.61 लाख की ठगी, 65 हजार रुपये अकाउंट में कराया वापस Manoj Bajpayee: खुद को 'सस्ता मजदूर' क्यों मानते हैं मनोज बाजपेयी? कारण जान आप भी कहेंगे ‘ये तो सरासर नाइंसाफी है’ दरभंगा में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, टेलीग्राम के जरिए 2.61 लाख की ठगी, 65 हजार रुपये अकाउंट में कराया वापस Bihar Crime News: जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल, गांव में दहशत का माहौल बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखिए पूरी लिस्ट..
1st Bihar Published by: Updated Tue, 26 Jul 2022 02:56:24 PM IST
- फ़ोटो
DESK : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट कराने के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेम्बूर में केस दर्ज कराय गया है। रणवीर पर महिलाओं की भावनाओं को आहत करने और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। एक्टर के खिलाफ चार धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें एक आईटी एक्ट की धारा भी शामिल है। अब अगर रणवीर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हे सजा भी हो सकती है।
एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ IPC की धारा 292, 293, 509 और IT एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। रणवीर के खिलाफ दर्ज केस के तहत उन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है। IT एक्ट की धारा 67(A) गैर जमानती है।
IPC की धारा 292 अश्लीलता और एडल्ट कंटेंट से जुड़ा है। जिसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल की कैद और 2 हजार का जुर्माने की सजा है जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं धारा 293 भी अश्लीलता से जुड़ा है लेकिन यह माइनर से जुड़ा है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।
आईपीसी की धारा 509 महिलाओं की गरिमा के अपमान से जुड़ा है, इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जबकि IT सेक्शन की धारा 67(A) अश्लील कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक फोर्म में पब्लिश करने से जुड़ा है। इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी बात दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा हो सकती है।