BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना फरहदा में कौशल युवा प्रोग्राम प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, समाजसेवी अजय सिंह ने युवाओं को दिखाई सफलता की राह Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 27 Jul 2021 05:33:16 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण में होने वाले खर्चे का आकलन प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। नगर विकास विभाग, सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, रेलवे अधिकारी की टीम को दो हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
याचिकाकर्ता भरत प्रसाद सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो चुका है लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए सभी ओर से सड़कें नहीं है। जिसके कारण आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया लेकिन बुनियादी सुविधाओं का आज भी घोर अभाव है। इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।