PATNA: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण में होने वाले खर्चे का आकलन प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। नगर विकास विभाग, सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, रेलवे अधिकारी की टीम को दो हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
याचिकाकर्ता भरत प्रसाद सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो चुका है लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए सभी ओर से सड़कें नहीं है। जिसके कारण आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया लेकिन बुनियादी सुविधाओं का आज भी घोर अभाव है। इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।