भ्रष्टाचार पर प्रहार : धनकुबेर इंजीनियर को संपत्ति जब्त होगी, निगरानी कोर्ट का फैसला

भ्रष्टाचार पर प्रहार : धनकुबेर इंजीनियर को संपत्ति जब्त होगी, निगरानी कोर्ट का फैसला

PATNA : बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निगरानी का प्रहार लगातार जारी है। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता राम दत्त शर्मा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। निगरानी की विशेष अदालत ने इंजीनियर राम दत्त शर्मा और उनके परिजनों के नाम पर जो आय से अधिक संपत्ति है उसे जब्त करने का निर्देश दिया है। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार ने बुधवार को सिंचाई विभाग के पूर्व इंजीनियर रामदत्त शर्मा की आय से अधिक अवैध संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। निगरानी कोर्ट ने साढ़े 7 लाख रुपये की अचल संपत्ति की जब्ती का फैसला दिया है।


बुधवार को निगरानी कोर्ट ने फैसला देते हुए पूर्व इंजीनियर रामदत्त शर्मा को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के अंदर अवैध संपत्ति को पटना के जिलाधिकारी को सौंप दें। जबकि पटना के डीएम को निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर अवैध संपत्ति को इंजीनियर अगर नहीं सौंपते हैं तो सरकार के पक्ष में जब्ती की कार्रवाई करें। पूर्व इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने और परिवार के नाम पर अवैध अचल संपत्ति बनाई। निगरानी ब्यूरो ने पूर्व इंजीनियर के खिलाफ 8 लाख 53 हजार की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई थी। 


इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने आरोपी इजीनियर रामदत्त शर्मा, उनकी पत्नी प्रभादेवी, बेटे राजेश कुमार उर्फ अमित कुमार और सुदर्शन कुमार को प्रतिवादी बनाया था। रामदत्त शर्मा और उनके परिजनों के नाम बाढ़ के अछुआरा, पटना में चार भूखंड प्रत्येक का रकबा पांच कट्ठा चार धुर, श्रीकृष्ण बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति बेऊर पटना स्थित चार भूखंड, शेखपुरा पटेल नगर पटना स्थित तीन कट्ठा का एक भूखंड, अछुआरा बाढ़ स्थित दो डिसिमिल का एक भूखंड, शेखपुरा फुलवारी शरीफ स्थित 2722 वर्गफीट भूखंड और उसपर निर्मित दोमंजिला भवन की संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। उस समय यह संपत्ति सात लाख 37 हजार की थी, अब बढ़कर करोड़ों में हो गई है।