पटना में नहीं खुलेंगे सैलून, पढ़िए लॉकडाउन में छूट का क्या होगा दायरा

पटना में नहीं खुलेंगे सैलून, पढ़िए लॉकडाउन में छूट का क्या होगा दायरा

PATNA : पटना जिला को रेड जोन मान लिया गया है। इसलिए रेडजोन के तमाम नियम लागू होंगे। चार मई से होने वाले लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की नयी व्यवस्था लागू नहीं होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में कुछ छूट मिलेगी। 


पटना के 15 कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर पटना जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अब घर से निकलने की पूरी तरह मनाही होगी। उन्हें जो भी समान चाहिए वो जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा फलों, सब्जियों और अन्य जरूरी समानों को होम डिलिवरी करायी जाएगी। किसी भी तरह की दुकान कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेगी। यहां तक कि कंटेनमेंट जोन के सामने से रिक्शा, टैक्सी और बस आदि भी नहीं चलेगी।


पटना का खाजपुरा, पटेल नगर, राजाबाजार, मछली गली, रूपसपुर, शेखपुरा, दुर्गा आश्रम गली, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, नौबतपुर, पालीगंज, परसा सुल्तानंगज, बीपीएससी ऑफिस के पीछे, फुलवारीशरीफ बिरला कॉलोनी, खगौल रोड, फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, राजाबाजार मंशापुरी कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। 


वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन की बात करें तो वहां क्या व्यवस्था रहेगी इसके बारे में भी जान लीजिए। इस जोन में सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। वैसे लोग अंदर-बाहर आ जा सकते हैं जिन्हें अनुमति दी गयी हो। आवश्यक वस्तु जैसे दवा, मेडिकल उपरकरण के बनाने और सप्लाई की अनुमति रहेगी। आईटी हार्डवेयर और जूट उद्योग से जुड़े समान बनाने की अनुमति रहेगी। कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है लेकिन मजदूरों को वहीं रहना होगा। 


इस जोन में आवश्यक वस्तुओं के सामान मुहल्लों या अन्य जगहों पर खुले रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे। लेकिन 33 फीसदी लोग ही उपस्थित रहेंगे। सरकारी कार्यालय इमरजेंसी, स्वास्थ्य,सफाई और सिक्यूरिटी सर्विस जारी रहेंगे।


वहीं पटना के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सभी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जारी रहेंगी। सभी दुकाने खुली रहेंगी। केवल शॉपिग मॉल बंद रहेंगे। कृषि कार्य,पशुपालन और पौधारोपण का कार्य जारी रहेगा। पब्लिक की जरूरत के सामान , कुरियर और पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। सभी मीडिया  काम करती रहेगी।