PATNA: बिहार में शिक्षक नियुक्ति मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए करीब 20 याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को रद्द करने की मांग की है। टीईटी शिक्षक संघ ने नियमावली को रद्द करते हुए टीईटी पास दो लाख शिक्षकों को नियुक्ति कर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग की है।
दरअसल, बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए नीतीश सरकार ने अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 को पिछले दिनों मंजूरी दे दी थी।। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। नई नियमावली के तहत बिहार में अब बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। आने वाले जून महीने में में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है।
राज्य में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों के साथ साथ तमाम शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। अब टीईटी शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 को रद्द करने की मांग कर दी है। शुक्रवार से हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी हो गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गर्मी की छुट्टी के बाद इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।