PATNA : फार्मासिस्ट पद की योग्यता को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मासिस्ट पद के योग्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फार्मा और एम फार्मा के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मासिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र जो तीन पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किये हों, वही फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत जो छात्र बी फार्मा और एम फार्मा कोर्स में डिग्री लिये हैं वे इस पद के लिये योग्य नहीं हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजेन्त्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और फार्मेसी में डिप्लोमाधारी छात्र अरविंद कुमार की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला दिया।
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने छात्रों का पक्ष रखा। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बी फार्मा व एम फार्मा के डिग्रीधारी छात्रों को इस पद के लिए योग्य करार देते हुए कहा था कि इस पद के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर छात्रों का आवेदन तुरंत स्वीकार करें। इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार एवं डिप्लोमाधारी छात्र ने अपील दायर कर चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को पलट दिया है।