Indian Railways Veg Meal Price: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेल मंत्रालय ने साझा किया वेज मील का मेन्यू, जानिए.. क्या है नई कीमतें Indian Railways Veg Meal Price: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेल मंत्रालय ने साझा किया वेज मील का मेन्यू, जानिए.. क्या है नई कीमतें Bihar News: मुहर्रम को लेकर पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट, 13,719 जुलूसों पर रहेगी पैनी नजर; संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी Bihar News: मुहर्रम को लेकर पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट, 13,719 जुलूसों पर रहेगी पैनी नजर; संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी Bihar Election 2025: बीजेपी में बुजुर्ग विधायकों के टिकट कटने की तैयारी, कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण Bihar Election 2025: बीजेपी में बुजुर्ग विधायकों के टिकट कटने की तैयारी, कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण Bihar News: समाजसेवी अजय सिंह की बड़ी पहल, सेमरिया में नित्या लाइब्रेरी को दान की सैकड़ों प्रतियोगी पुस्तकें Bihar News: समाजसेवी अजय सिंह की बड़ी पहल, सेमरिया में नित्या लाइब्रेरी को दान की सैकड़ों प्रतियोगी पुस्तकें Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल
1st Bihar Published by: Updated Wed, 11 Jan 2023 07:02:06 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : फार्मासिस्ट पद की योग्यता को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मासिस्ट पद के योग्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फार्मा और एम फार्मा के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मासिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र जो तीन पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किये हों, वही फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत जो छात्र बी फार्मा और एम फार्मा कोर्स में डिग्री लिये हैं वे इस पद के लिये योग्य नहीं हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजेन्त्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और फार्मेसी में डिप्लोमाधारी छात्र अरविंद कुमार की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला दिया।
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने छात्रों का पक्ष रखा। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बी फार्मा व एम फार्मा के डिग्रीधारी छात्रों को इस पद के लिए योग्य करार देते हुए कहा था कि इस पद के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर छात्रों का आवेदन तुरंत स्वीकार करें। इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार एवं डिप्लोमाधारी छात्र ने अपील दायर कर चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को पलट दिया है।