पटना हाई कोर्ट ने गायघाट स्लम बस्ती में तोड़फोड़ पर लगाई रोक, कहा- पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे सरकार

पटना हाई कोर्ट ने गायघाट स्लम बस्ती में तोड़फोड़ पर लगाई रोक, कहा- पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे सरकार

PATNA: पटना हाईकाेर्ट ने गायघाट उत्तरी गली स्लम बस्ती में ताेड़फाेड़ करने पर राेक लगा दी है। आपको बता दें कि गायघाट में सरकार के द्वारा आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था। 


याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता राजीव रंजन और वेला सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी-सह-कलेक्टर, पटना को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाएं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के कुछ घरों को अतिक्रमणवाद का बगैर निपटारा किये उनको हटा दिया गया है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। 


पटना नगर निगम, पटना के आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे उन व्यक्तियों के लिए रहने योग्य घर के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करें, जो पहले से ही बेदखल हो चुके हैं। मामला 27.02.2023 को सूचीबद्ध है। राज्य सरकार और नगर निगम को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश पारित किया गया है।


आप नेता बबलू प्रकाश ने स्थगन आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार सरकार के पास शहरी गरीबों का बसाने के लिए योजना है लेकिन उस पर कोई काम नही हो रहा है। सरकार सिर्फ बेघर करना जानती है, बसाना नही। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी गरीबों के हक की लडाई लड़ता रहूँगा!