धोनी नहीं बल्कि इस पूर्व क्रिकेटर की वजह से टेस्ट में सफल कप्तान बन पाए Virat Kohli, दिग्गज बल्लेबाज ने खुद कर दिया खुलासा Bihar Politics: सीएम नीतीश के गढ़ में तेजस्वी यादव की सेंधमारी, चुनाव से पहले RJD में शामिल होंगे नालंदा के कई JDU नेता Bihar Politics: सीएम नीतीश के गढ़ में तेजस्वी यादव की सेंधमारी, चुनाव से पहले RJD में शामिल होंगे नालंदा के कई JDU नेता Bihar News: सरकार और मजदूरों के बीच दूरी होगी कम, श्रम कल्याण बोर्ड की नई पहल से कई काम होंगे आसान Patna Crime News: देवर से शादी करना चाहती थी पटना की इश्कबाज महिला, शूटर बुलाकर करा दी पति की हत्या Patna Crime News: देवर से शादी करना चाहती थी पटना की इश्कबाज महिला, शूटर बुलाकर करा दी पति की हत्या Bihar Band News: बिहार बंद के दौरान आरजेडी नेता केदार प्रसाद का नया ड्रामा, भैंस लेकर सड़क पर उतरे; चादर-चकिया लगाकर सो गए Bridge Collapsed: गुजरात में महिसागर नदी पर बना पुराना पुल ढहा, तीन की मौत; कई वाहन नदी में गिरे Bridge Collapsed: गुजरात में महिसागर नदी पर बना पुराना पुल ढहा, तीन की मौत; कई वाहन नदी में गिरे Bihar News: समस्तीपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, शव निकालने के लिए बुलानी पड़ी JCB
1st Bihar Published by: Updated Wed, 15 Dec 2021 11:52:48 AM IST
- फ़ोटो
बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर इस परीक्षा पर लगी रोक हटा दिया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अनवर अहमद को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि नियमों के अनुसार पूरे सीट के पाँच गुना उम्मीद्वारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था. बी एस एस सी ने पाँच गुना से कम उम्मीद्वारों का परिणाम ही प्रकाशित किया.
आपको बता दें कि 63 हजार 739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था.याचिकाकर्ता की दलील थी कि हर श्रेणी में पाँच गुना उम्मीद्वारों का परिणाम प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करना था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया.