1st Bihar Published by: 9 Updated Aug 06, 2019, 2:47:39 PM
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PATNA: पीएमसीएच में तय मात्रा से कम दवाई आपूर्ति सप्लाई करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है. इस मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और राज्य मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर निगम से जवाब मांगा है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर हैरानी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और बिहार राज्य मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर निगम से दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है. दरअसल सरकार की तरफ से पीएमसीएच में 284 दवाओं की जगह महज 77 दवाओं की ही आपूर्ति की गई. न्यायमूर्ति ज्योति शरण और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी.