Bihar Weather: आज बिहार के इन जिलों में जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी जारी Success Story: पहले प्रयास में UPSC किया पास, 21 की उम्र में बने देश के सबसे युवा IAS; जानिए... अंसार शेख की सफलता की कहानी BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना फरहदा में कौशल युवा प्रोग्राम प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, समाजसेवी अजय सिंह ने युवाओं को दिखाई सफलता की राह Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज
1st Bihar Published by: Updated Sun, 25 Jul 2021 08:54:30 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों को पंचायतों का ऑडिट समय पर नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. सरकार ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर ली है. पंचायती राज संस्थाओं को सरकार द्वारा दी गई विकास राशि का वार्षिक तौर पर योजना बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को जमा करना है. पर समय पर यह काम नहीं हो पा रहा है. यह देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय-सीमा तय करते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही यह भी कहा गया है कि ऑडिट में लगे पंचायत कर्मियों को आगामी पंचायत चुनाव के प्रबंधन से अलग रखा जाए. समय सीमा तय करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा गया है कि पंचायत सचिव, लेखापाल, सह आईटी सहायक या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों में से किसी भी स्तर से काम में कोताही हो तो उनका वेतन रोकें और अनुशासनिक कार्रवाई करें. जिला पंचायत राज पदाधिकारी और को भी चेताया गया है कि उनके स्तर से काम में देरी होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा है कि वह अपने अपने जिले के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 अगस्त तक उपलब्ध कराएं. वर्ष 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर तक और वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले साल 31 जनवरी अक किसी भी सूरत में विभाग के पास भेजें.