पंचायत चुनाव : सीमांचल के इलाके में जनसभा पर रहेगी रोक, जानिये क्या है सरकारी फरमान

पंचायत चुनाव : सीमांचल के इलाके में जनसभा पर रहेगी रोक, जानिये क्या है सरकारी फरमान

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम खबर अब सामने आई है। सीमांचल के इलाके में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को जनसभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरक्षा को लेकर चौकस सरकार ने फरमान जारी किया है। एटीएस के एडीजी रविंद्रन शंकर ने पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के पुलिस अधीक्षकों को यह दिशा निर्देश दिया है कि सीमा से सटे इलाकों में चुनावी सभा की इजाजत न दी जाए। 


इतना ही नहीं सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस के एडीजी ने आईजी को यह निर्देश भी दिया है कि वह सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर मीटिंग करें। आपको बता दें कि इंडो-नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास पंचायत चुनाव के लिए जनसभा करने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया है। सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अभी से ऐतिहासिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। बीएसएफ तैयारी में जुटा है कि कहीं पंचायत चुनाव के दौरान भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कोई संदिग्ध भारतीय सीमा में प्रवेश न कर जाए। 



पंचायत चुनाव को लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसपी के डीआईजी एसके सारंगी के मुताबिक संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सीमाई इलाकों में शक्ति बढ़ा दी गई है। महिला जवानों को भी बॉर्डर वाले इलाकों पर गश्त करने के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी के मुताबिक के एटीएस के एडीजी ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है। उसके मुताबिक बिहार पुलिस कदम उठा रही है सीमांचल के सभी 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत कार्रवाई के लिए कहा गया है।