BHAGALPUR : भागलपुर के पांच रेपिस्टों को उनके किए की सजा मिल गयी है। अब ये कुकर्मी पूरी जिंदगी जेल के पीछे ही सजा काटेंगे। इन दुष्कर्मियों ने रेप के बाद लड़की की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
भागलपुर सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने सुलतानगंज क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में पांच दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया।जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुलतानगंज थाना क्षेत्र महेशी गांव के देहरी बहियार में वर्ष 2006 में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद लड़की की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सुरेन्द्र यादव, मदन यादव, श्रवण यादव, चांनसी यादव और अमरजीत यादव सभी पांचो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रथम एडीजे द्वारा आजीवन कारावास और पचीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।