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नोट बदली : राजधानी में एक दिन के अंदर जमा हुए 27 करोड़ मूल्य के नोट, पैसा बदलने के लिए देनी होगी ये जानकारी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 21 May 2023 11:54:19 AM IST

नोट बदली : राजधानी में एक दिन के अंदर जमा हुए 27 करोड़ मूल्य के नोट, पैसा बदलने के लिए देनी होगी ये जानकारी

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PATNA : रिजर्व बैंक को इंडिया ने 2000 के गुलाबी नोटों को वापस लेने का एलान करा दिया है। जिसके बाद से जिनके पास भी पहले से मौजूद नोट से उसे खपत करने यह वापस करने की कवायद में जुट गए हैं।  इसी कड़ी में एक बेहद ही रोचक जानकारी निकल कर सामने आयी है।आरबीआई के इस फैसले के महज एक दिन बाद कुल 27 करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा हुए। 


दरअसल, आरबीआई ने दो हजार के गुलाबी नोटों को वापस लेने का फैसला लिया पहुंचे। राजधानी के लगभग सभी बैंकों की शाखाओ में नोटिस बोर्ड पर 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक जमा करने की सूचना लगा दी गयी है। इसके बाद बैंकों से मिली सूचना के मुताबिक, शनिवार को जिले के विभिन्न बैंकों में लगभग 27 करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट जमा हुए। सबसे अधिक नोट स्टेट बैंक में जमा हुए हैं। 


वहीं, अचानक से आए इतने नोटों को लेकर एआइबीओए के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि दो हजार रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा। लेकिन, बैंकों से दो हजार रुपये का नोट ग्राहकों को देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। पटना की कई शाखाओं में लोगों को नोट जमा कराने की लंबी लाइन लगी है। हालांकि, बैंक अधिकारियों ने बताया कि पिछले बार की तरह विशेष हलचल नहीं देखी जा रही है। 


मालूम हो कि, दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया बैंकों में आधिकारिक रूप से 23 मई से शुरू होने वाली है। लेकिन, आरबीआइ की घोषणा के दूसरे दिन शनिवार से ही राजधानी के बैंकों में लोग पहुंचने लगे। आरबीआई के इस फैसले के महज एक दिन बाद कुल 27 करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा हुए। 


इधर, आरबीआइ ने नोट बदलने को एक फॉर्मेट बैंकों को भेजा है। नोट एक्सचेंज करने के दौरान लोगों को काउंटर पर मूल वैध पहचान प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके लिए छह दस्तावेज में से कोई एक प्रमाण-पत्र दिखाना है।  इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइससें, वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड एवं पॉपुलेशन रजिस्टर शामिल हैं।  रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को 30 सितंबर  के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है।