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बालू खनन नीति को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने 19 एजेंडों पर लगाई मुहर

1st Bihar Published by: 7 Updated Aug 14, 2019, 11:20:27 AM

बालू खनन नीति को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने 19 एजेंडों पर लगाई मुहर

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PATNA :  नीतीश कैबिनेट की बैठक कोई 19 एजेंटों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने बालू उत्खनन नीति 2019 का विस्तारीकरण करते हुए उसमें बदलाव किया है। अब बाजार मूल्य पर बालू की कीमत तय होगी। सरकार की तरफ से तय की गई नई बंदोबस्ती नीति 1 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बालू की खरीदारी की जा सकेगी। बारकोड, क्यूआर कोड के साथ ई चालान जारी किया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम डिवेलप करते हुए बालू बंदोबस्ती का मंथली रिपोर्ट जारी किया जाएगा। बंदोबस्ती क्षेत्र में अवैध खनन के लिए सरकार ठेकेदार को जिम्मेदार मानेगी। बालू बंदोबस्ती को लेकर किये गए इस बड़े बदलाव में फैसला लिया गया है कि एक आदमी पूरे बिहार में सिर्फ दो घाट का एजेंसी करा सकेगा। अधिकतम 200 हेक्टेयर क्षेत्र खनन के लिए लीज पर मिलेगा। नीतीश कैबिनेट में इसके अलावा बिहार सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिस चालक को सरकार वेटेज देगी। बिहार पुलिस चालक नियमावली में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।