MUZAFFARPUR : नौकरी का झांसा देकर किशोरी को पटना बुलाकर यौन शोषण करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर दो में सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की पेशी के बिंदू पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है।
दरअसल, पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी बीते 23 अगस्त को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था। कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसने साक्ष्य के तौर पर यौन शोषण का एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था। परिवाद पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूर्व मंत्री को पेशी के लिए सम्मन जारी किया, लेकिन पूर्व मंत्री हाजिर नहीं हुए। इसके बाद वारंट जारी किया गया था।
वहीं, इस मामले में पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया ने कोर्ट में दायर नालिसी में आरोप है कि पीड़िता के गांव में पूर्व मंत्री ने जनसभा की थी। जहां कई अन्य लड़कियों के साथ पीड़िता उनसे रोजगार के सिलसिले में मिली थी। पूर्व मंत्री ने उसका मोबाइल नंबर लिया था। इसके बाद कॉल कर किशोरी को पटना बुलाया। जहां नौकरी के नाम पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म और यौन शोषण किया गया। इसका अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता ने कोर्ट में वीडियो क्लिप और कॉल रिकॉर्डिंग को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया था।
उधर, किशोरी ने दावा किया है कि पूर्व मंत्री के मोबाइल में अन्य कई लड़िकयों का भी इस तरह का वीडियो है। बाद में उसने इसकी जानकारी स्वजन को दी।स्वजन ने मोबाइल से कॉल करके उनसे वीडियो डिलीट करने की आरजू-मिन्नत की। इस पर उन्होंने बर्बाद करने की धमकी दी। स्वजन राजद के एक बड़े नेता के पास ले गए। राजद नेता ने धमकी दी कि ज्यादा भागदौड़ कीजिएगा तो परिवार के पूरे सदस्यों की हत्या हो जाएगी। वह स्थानीय थाना पर भी गई। थानाध्यक्ष ने उसे मुकदमा न करने की सलाह देते हुए लौटा दिया।