PATNA : नगर निकाय चुनाव के एलान के बाद बिहार के सभी नगर निकाय में चुनाव की तैयारी जोर -शोर से चल रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में 10 नगर परिषद व दो नगर पंचायत में 18 दिसंबर को चुनाव होना है। इसमें पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के चयन के लिए वोट डाले जायेंगे। इसी कड़ी में अब कल तक इस चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को कल तक अपने पूरे खर्च का हिसाब - किताब देना होगा।
दरअसल, नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार में होनेवाले खर्च का ब्योरा देना होगा। उम्मीदवारों को पूरे डिटेल के साथ 15 दिसंबर को ब्योरा जमा करना होगा।
बता दें कि, कुछ महीना पहले राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से चुनाव की तिथि निर्धारित कर एलान किया गया, जिसके बाद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा और चुनाव को लेकर प्रचार व वोटरों से संपर्क साधने का काम शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान हाई कोर्ट ने चुनाव स्थगित करने का आदेश दे दिया। जिसके बाद के प्रचार-प्रसार थम गया। ऐसे में उम्मीदवारों की ओर से होर्डिंग, बैनर लगाने पर होने वाले खर्च के अलावा अन्य खर्चों का ब्योरा नहीं दिया गया लेकिन, अब जब कुछ वापस से सही हो गया तब उम्मीदवारों की हलचल शुरू हुई है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसमें होनेवाले खर्च का ब्योरा उम्मीदवारों को 15 दिसंबर तक देना है।
जानकारी हो कि, चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय की गयी है। इसमें मेयर व डिप्टी मेयर को 30-30 लाख खर्च करना है। वार्ड पार्षदों को वार्ड में चार से 10 हजार आबादी रहने पर 60 हजार व 10 से 20 हजार आबादी रहने पर 80 हजार खर्च करने की सीमा है।
गौरतलब हो कि, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 102 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव के लिए निर्धारित केंद्रों में चार भवनों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। पहले चरण में 327 वार्डों का चुनाव होना है। इसके लिए 357भवन बनाये गये हैं।