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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 28 May 2024 07:46:00 PM IST
BEGUSARAI: 9 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। बेगूसराय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की न्यायालय ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए 9 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपित मुफ्फसिल थाना के बहादुरपुर निवासी राहुल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई।
बेगूसराय कोर्ट ने आरोपित राहुल कुमार को पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5( एम )और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया। भारतीय दंड विधान की धारा 341 में दोषी पाकर 3 महीना कारावास एवं 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई।
जिसमें चार डॉक्टर की गवाही इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपये सरकारी मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है। बता दें कि घटना 22 फरवरी 2023 की है जब 9 वर्षीय नाबालिग पीड़िता जब स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में आरोपित ने पकड़ कर उसे सरसों के खेत में ले गया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ गंदा काम किया।