ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: 6 अरब खर्च कर इस जिले में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण, 12.8 किलोमीटर होगी लंबाई Bihar Teacher News: पटना में नहीं बॉर्डर वाले इलाके में भेज देंगे...महिला की शिकायक सुन गुस्से में लाल हुए ACS एस.सिद्धार्थ, जांच के बाद सभी शिक्षकों को हटाने का दिया आदेश Bihar News: एक करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, राज्य को 'उड़ता बिहार' बनाने में लगे हैं अपराधी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी ED Raid In Bollywood: इस बॉलीवुड एक्टर के घर ED का छापा, करोड़ों के घोटाले में नाम शामिल Bihar News: बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र आकार लेने लगा..पहले फेज के कार्य का उद्योग मंत्री नीतीश मिश्ना ने किया शुभारंभ India vs England Test Series: भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इन भारतीय बल्लेबाजों के नाम हैं सबसे ज्यादा रन Bihar News: सरकारी अस्पताल में दलाली का खेल, इलाज से लेकर प्रमाणपत्र तक के नाम पर वसूली Starlink: भारत में अब हर किसी को मिलेगा तेज और सस्ता इंटरनेट, Elon Musk ने बढाई Jio और Airtel की चिंता

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जहानाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को बीस साल की सजा

1st Bihar Published by: AJIT Updated Wed, 31 May 2023 09:59:49 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जहानाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को बीस साल की सजा

- फ़ोटो

JEHANABAD: जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सोमवार को दोषी करार अभिषेक कुमार के सजा के बिंदु पर बुधवार को  सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय आनंदिता सिंह की अदालत ने भादवी की धारा 376(क ख) एवं पॉक्सो की धारा 4 के तहत आरोपित अभिषेक कुमार को बीस साल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में क्रम से 50 हजार रुपए जुर्माना भुगतान करने का फैसला सुनाया। 


जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन  महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया। इस बात की जानकारी विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण अधिनियम राकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के नाना ने जहानाबाद महिला थाना में अपने गांव के ही अभिषेक कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। 


दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के नाना ने आरोप लगाया था कि बीते 21 अक्टूबर 2018 को वो अपने घर पर थे तभी गांव के अभिषेक को घर के बाहर खड़ी बाइक को दलान में लगाने के लिए कहा। बाइक की चाबी नतिनी को देने को कहा था। इसी दौरान एकांत में ले जाकर अभिषेक ने नतिनी के साथ गंदा काम किया। इस मामले में बाल संरक्षण न्यायालय ने आरोपी अभिषेक कुमार को सोमवार को सुनवाई के उपरांत दोषी करार दिया था। मामले में आज सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक पीड़िता चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत आठ लोगों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी।