हार की जिम्मेदारी गायकों पर थोपे जाने पर तेजस्वी पर बरसे कृषि मंत्री, बोले..चुनाव के नतीजों से बौखला कर इस तरह का बयान दे रहे Bihar News: चुनाव खत्म होते ही नीतीश सरकार ने इन 55 अफसरों को दिया बड़ा तोहफा, लिस्ट देखें... Dharmendra Passes Away : 89 की उम्र में बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ ने दुनिया को कहा अलविदा, अजय कुमार सिंह ने साझा की यादें Rjd Mla Slaps Laborer: RJD विधायक चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ दिया थप्पड़, कहा..कूदो पानी में सा$$..फोन किसकों कर रहा है तुम रे.. Bihar News: JDU के वरिष्ठ विधायक को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, राजभवन में दिलाई गई शपथ बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गांधी मैदान थाना क्षेत्र से 13 बाइक बरामद, 6 चोर को पुलिस ने दबोचा Bihar Education Department : बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश: स्कूल-कॉलेज में कुत्तों की एंट्री पर रोक, प्रधानाध्यापक-बीईओ-डीईओ होंगे जिम्मेदार Dharmendra Favourite Car: धर्मेंद्र की फेवरेट कार कौन सी थी? ही-मैन ने पहली गाड़ी कब और कितने में खरीदी थी जानिये? Sonpur Mela 2025 : सोनपुर मेले में कपल्स के लिए स्पेशल सुविधा, फाइव स्टार जैसे लग्जरी कॉटेज का किराया जानें Dharmendra Death: "ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें" धर्मेंद्र के निधन पर CM नीतीश ने जताया शोक; गृह मंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि
1st Bihar Published by: Updated Wed, 25 Aug 2021 03:40:55 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट के समक्ष जो सबूत पेश किये उसके सामने सरकारी पक्ष कमजोर पड़ गया और आखिरकार हाईकोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को जमानत दे दी।
अपने सेवा काल में विवादों से घिरे रहने वाले डीएसपी कमलाकांत प्रसाद पर दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला दर्ज था। पुलिस मुख्यालय में जब मामला संज्ञान में आया तब इसकी जांच करायी गयी तो प्रथमदृष्टा आरोप सही पाया गया था। पुलिस मुख्यालय ने दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया है।
वहीं डीएसपी की गिरफ्तारी के लिए दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस तक निकाला गया था। कोर्ट वारंट जारी होने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी डीएसपी ने पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
गौरतलब है कि 4 साल पहले 2017 में जब कमलाकांत डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर कार्यरत थे। उस वक्त उनपर एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी। निलंबन के बाद पीड़िता का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद डीएसपी की पत्नी, पीडि़ता के बड़ा भाई-भाभी और मां का भी 164 के तहत दर्ज कराया गया था।
इस घटना को लेकर 27 मई 2021 को उनके विरुद्ध महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित भी किया जा चुका है। मामला महिला थाना कांड संख्या 18/ 2021 से जुड़ा हुआ है। बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी को इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी।