GAYA : बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. प्रभारी पॉक्सो कोर्ट सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नीरज कुमार ने यह अर्जी ख़ारिज की है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला अनुसूचित जाति और जनजाति से भी संबंधित है इसलिए यह मेंटेनेबल नहीं है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पीड़िता, उसकी मां उसके भाई और भाभी ने भी अपने बयान में घटना की पुष्टि की है. सभी ने पीडि़ता के पक्ष में बयान दिया है. डीएसपी की मुश्किल बढ़ने वाली है. अब उनकी गिरफ्तारी तय है.
आपको बता दें कि बीते 21 जून को इसी कोर्ट द्वारा डीएसपी कमलाकांत की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी. कोर्ट ने कांड दैनिकी भी मांग की थी. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने डीएसपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इस मामले में डीएसपी की पत्नी का भी 164 के तहत बयान दर्ज हो चुका है.
जानकारी हो कि चार साल पहले 2017 में जब कमलाकांत डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर कार्यरत थे. उस वक्त उनपर एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म का आरोप लगा था. इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी. निलंबन के बाद पीड़िता का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज किया गया था. उसके बाद डीएसपी की पत्नी, पीडि़ता के बड़ा भाई-भाभी और मां का भी 164 के तहत दर्ज कराया गया था.
इस घटना को लेकर 27 मई 2021 को उनके विरुद्ध महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित भी किया जा चुका है. डीएसपी की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने बहस किया. मामला महिला थाना कांड संख्या 18/ 2021 से जुड़ा हुआ है.