मुजफ्फरपुर के महापापी पर और कसेगा शिकंजा, ब्रजेश ठाकुर पर मनी लांड्रिंग का केस

मुजफ्फरपुर के महापापी पर और कसेगा शिकंजा, ब्रजेश ठाकुर पर मनी लांड्रिंग का केस

PATNA : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चलेगा. ईडी ने पटना की विशेष अदालत में उसकी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व और प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दायर कर दी है.

ईडी की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है इसमें बृजेश ठाकुर के साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी अभियुक्त बनाया गया है. बृजेश के मुजफ्फरपुर के पास आरएम पैलैस होटल और पटना के अगमकुआं स्थित एक फ्लैट के अलावा 37 बैंक खातों में जमा 50 लाख रुपये सहित कई  संपत्ति ज़ब्त कर लिया गया है.



जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ब्रजेश ने अपने और अपने परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति बनाई थी. ब्रजेश के एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति को सरकार और अन्य माध्यमों से जो फंड मिले उसका दुरुपयोग किया गया. ब्रजेश ने खुद और परिवार की सदस्य आशा, राहुल आनंद, मनोरमा देवी समेत कई लोगों के नाम पर चल अचल संपत्ति खरीदी थी. जांच के बाद उसकी 7 करोड़ की संपत्ति को मार्च 2019 और डेढ़ करोड़ की संपत्तियों को इसी महीने जब किया गया है.ब्रजेश  ठाकुर को सजा दिलाने के लिए ईडी ने बुधवार को चार्जशीट दायर कर दी है.