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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Thu, 09 May 2024 08:28:47 PM IST
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BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के दो आरोपित भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफ्फसिल थाने के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह की हत्या में दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा सुनायी।
आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। अर्थदंड की सारी राशि मृतक के पत्नी और बच्चों को दी जाएगी।
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक के पत्नी और बच्चो को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करे। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। दोनों आरोपित पर आरोप है कि अन्य आरोपितों के साथ मिलकर 13 मार्च 2003 को शाम 7:00 बजे एन एच 31 पर अवस्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह को बम और गोली से हत्या कर दी। घटना की प्राथमिकी मृतक मुन्ना सिंह की पत्नी सूचिका कुमारी देवी ने नगर थाना कांड संख्या 89/ 2003 के तहत दर्ज कराई है।