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1st Bihar Published by: RITESH HUNNY Updated Wed, 17 Jul 2024 10:15:17 PM IST
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SAHARSA: सहरसा में एक दुकानदार MRP से 5 रुपया ज्यादा पैसे लेकर कोल्ड ड्रिंक्स एक व्यक्ति को बेचा था। उसका कहना था कि वो कूलिंग चार्ज ले रहा है। कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल होता है। फ्रिज चलाने में बिजली का इस्तेमाल होता है। इसलिए कूलिंग चार्ज के नाम पर 5 रुपया ज्यादा कस्टमर से लिया जाता है।
लेकिन ऐसा करना दुकानदार को अब काफी महंगा पड़ गया है। इसे लेकर दायर परिवाद में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग अध्यक्ष ने दुकानदार पर नौ हजार 5 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। दुकानदार को यह राशि 45 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। दरअसल वार्ड नंबर - 10, गंगजला, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता सह जेएनयू स्कॉलर संजीव कुमार ने बायपास रोड एनसीसी ऑफिस के निकट टुडे बेकरी एंड स्वीट्स दुकान से वर्ष 2018 में मैंगो ड्रिंक माजा लिया था।
जिसमें निर्धारित कीमत के अलावे पांच कूलिंग चार्ज लेकर इसका बिल भी दिया गया था। जिसको लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में मामला दर्ज कराया था। लंबे चले इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने अपना फैसला सुनाते दुकानदार को नौ हजार पांच रुपये राशि वादी को 45 दिनों के अंदर भुगतान का निर्देश दिया। जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
