उन्नाव रेप केस में MLA कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

उन्नाव रेप केस में MLA कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

DELHI: उन्नाव रेप केस में दोषी करार बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है. 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सोमवार कोर्ट ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया था. सेंगर के सहयोगी शशि को भी कोर्ट ने दोषी माना था. 

2017 में गैंगरेप का आरोप

पुलिस के अनुसार सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप किया था. घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था. इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. इस केस की पांच 5 अगस्त से रोज बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी. पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया था.  

पीड़िता के कई परिजनों की हो चुकी है मौत

पीड़िता के पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में बंद हैं. पीड़िता के परिजन यह बार-बार कह रहे थे कि सेंगर अपने लोगों से साजिश के तहत पीड़िता के परिजन और रिश्तेदारों की हत्या हादसा बताकर हत्या करा रहे हैं. पीड़िता के मां ने भी कहा था कि सेंगर ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है